
हालांकि कोर्ट ने कहा, 'अदालत का मानना है कि मोटर वाहन नियमों को न केवल लाइसेंस लेने वाले व्यक्तियों के लाभ के लिए तैयार किए जाने की आवश्यकता है, बल्कि उन लोगों को भी नियमों को ध्यान में रखना चाहिए जो सड़कों का उपयोग कर रहे हैं।'
from Navbharat Times http://bit.ly/2XdYEEf
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