गरीबों को 10% कोटा, महाराष्ट्र सरकार की मुहर
केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय ने हाल ही में जनरल कोटा के संबंध में अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन (103वां संशोधन) के जरिए एक प्रावधान जोड़ा गया है। इस आरक्षण के दायरे में 8 लाख से कम सालाना आय वाले सामान्य वर्ग के लोग आएंगे।
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