जानें, ITR के फायदे और न भरने के नुकसान
इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। अगर आपने फाइनैंशल इयर 2017-18 (असेसमेंट इयर 2018-19) का रिटर्न 31 जुलाई तक नहीं भरा है, तो आपको भारी पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। ऐसे में आपको आईटीआर जल्दी से जल्दी फाइल कर देना चाहिए। यहां हम मुख्य रूप से सैलरी से आमदनी वालों के लिए खुद रिटर्न भरना बता रहे हैं। कैसे खुद फाइल करें आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न, प्रमुख चार्टर्ड अकाउंटेंट से जानकारी लेकर बता रहे हैं राजेश भारती...
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