'बच्चों के निजी डेटा की सुरक्षा को बनें कड़े कानून'
सूचनाओं की गोपनीयता सुरक्षा को लेकर बनी उच्चस्तरीय जस्टिस श्रीकृष्ण कमिटी ने बच्चों की निजी जानकारियों की सुरक्षा के लिए कड़े प्रावधानों की वकालत की है। समिति के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के हर व्यक्ति को सूचनाओं के संग्रहण के संदर्भ में बच्चा माना जाएगा।
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