शादी में बुक लिमोजिन नहीं भेजने पर जुर्माना
गुजरात में एक उपभोक्ता अदालत ने एक ट्रैवल कंपनी को उसके ग्राहक को 25 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। दो साल पुराने इस मामले में ट्रैवल कंपनी ने पहले तो दूल्हा-दुल्हन को लिमोजिन कार के लिए इंतजार कराया और बाद में गाड़ी भी नहीं भेजी।
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